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अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत || दो जून को करना होगा सरेंडर |
Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Updates || सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतिम जमानत मंजूर हुई है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
21 मार्च को दिल्ली आबकारी घोटाला केस में ED के द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर दो बजे से सुनवाई शुरू हुई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भारत सरकार ने दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारत सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। आप अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत रोक रहे हैं, लेकिन कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी थी। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आप लगातार समन देने पर भी पेश नहीं हुए तो ईडी के पास यह अंतिम विकल्प था। यह कहते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
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