अगर आप पेंशनर हैं और आपकी उम्र 80 पार हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, बस्ती जिले में मुख्य कोषाधिकारी ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जिन पेंशनर की आयु अस्सी या इससे ऊपर हो चुकी है। उन्हें अगर अस्सी के उम्र के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेना है तो कुछ आवश्यक दस्तावेज कोषागार कार्यालय में जमा करने होंगे।
बस्ती (यूपी)। अगर आप पेंशनर हैं और आपकी उम्र 80 पार हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, बस्ती जिले में मुख्य कोषाधिकारी ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जिन पेंशनर की आयु अस्सी या इससे ऊपर हो चुकी है। उन्हें अगर अस्सी के उम्र के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेना है तो कुछ आवश्यक दस्तावेज कोषागार कार्यालय में जमा करने होंगे।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया है कि कोषागार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर्स, जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो गई है और कोषागार में अपने जन्म तिथि से संबंधित अभिलेख जैसे विभाग जहां, (पति/पत्नी जैसी स्थिति हो) कार्यरत रहे हैं। कार्यरत कर्मचारी के सेवा अभिलेखों में अंकित पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र, कोषागार में उपलब्ध करा दें, ताकि उनको 80 वर्ष का अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।
इसके साथ-साथ ऐसे सभी पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के वारिसानों को यह भी सूचित किया है कि पेंशनर की मृत्यु के फलस्वरूप तत्समय कोषागार कार्यालय को अवश्य सूचना प्रेषित किया जाए।
Click Here👎
👉Basti News: गौशाला के दो केयरटेकर बर्खास्त, बीडीओ व पशु चिकित्साधिकारी को बैड इंट्री
👉Basti News: चार अक्तूबर को बस्ती आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
0 Comments