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जिलाधिकारी ने मछलियों के आखेट पर लगाया प्रतिबंध || जानें क्यों और कब से कब लागू रहेगा आदेश

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जिलाधिकारी ने मछलियों के आखेट पर लगाया प्रतिबंध || जानें क्यों और कब से कब लागू रहेगा आदेश

Basti News || उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने 1 जून से 31 अगस्त के मध्य मछलियों के आखेट (शिकार) पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर्स कार्प मछलियों कतला, रोहू व नैन तथा विदेशी प्रजाति की मछलियों ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प व कामन कार्प मछलिया प्रजनन करती है। इस दौरान मछलियों का शिकार करते पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम को दी गई शिकार की निगरानी की कमान

जिलाधिकारी ने बताया कि मछलियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए मत्स्य अधिनियम 1948 के प्राविधानों के तहत 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि में फ्राई एवं फिंगरलिंग मत्स्य बीज को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि 1 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट को प्रतिबंध कर यह प्राविधान शामिल किए गए हैं। डीएम ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस अवधि में नदियों से मछली एवं मत्स्य बीज की शिकारमाही की जांच हेतु राजस्व, पुलिस व मत्स्य विभाग की टीम अधिकृत करते हुए निगरानी रखी जाए, जो भी व्यक्ति नदियों में मत्स्य बीज मछली अवैधानिक शिकार व ब्रिकी करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके विरूद्ध फिशरीज एक्ट 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी।  

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