![]() |
Basti News || बस्ती में 31 अक्टूबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू || यह प्रतिबंध रहेंगे प्रभावी |
Basti News || बस्ती के अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रतिपाल चौहान ने जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 अक्टूबर 2024 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। बताया कि 16 सितम्बर को ईद-ए-मिलाद बारावफात, 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती, 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 11 व 12 अक्टूबर को दशहरा रामनवमी व विजयादशमी, 17 अक्टूबर को महर्षि बाल्मीकी जयन्ती, 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी एवं 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार है।
एडीएम ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 163 के अधीन माह सितम्बर व अक्टूॅबर के बीच में सम्भावित व पड़ने वाली विभिन्न राष्ट्रीय, स्थानीय त्यौहारों, परीक्षाओं, सम्भावित धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं।
एडीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित व अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा। कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारकों को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कहा कि राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ, महासंघ, परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुंचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो।
बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढ़े व दिव्यांग के छड़ी व लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। लेकिन ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
0 Comments