Comments

6/recent/ticker-posts

Basti: registration fee व road tax से मुक्त होंगे electric vehicles

Basti: registration fee व road tax से मुक्त होंगे electric vehicles

बस्ती। परिवहन विभाग ने अब electric vehicles के पंजीयन व उनके road tax पर सौ फीसदी छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए सभी आरटीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर हुए परिवहन विभाग ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सूबे के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022' के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए पंजीकरण शुल्क व मार्गकर से छूट के अलावा क्रय सब्सिडी देने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बस्ती के आरटीओ प्रशासन फरीदुद्दीन ने बताया कि इसके तहत 14 अक्टूबर 2022 से तीन वर्ष के भीतर प्रदेश में खरीदे व पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर सौ प्रतिशत की दर से छूट देने का निर्देश मिला है। जबकि चौथे व पांचवें वर्ष में उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सौ प्रतिशत की दर से छूट देने की व्यवस्था है, जिन वाहनों का र्निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। नये प्राविधानों के तहत यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डीलर प्वाइंट पर ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दी जा रही है। बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को क्रय सब्सिडी की सुविधा दिए जाने के लिए वेब पोर्टल ‘‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल‘‘ विकसित किया गया है, जिसका लिंक भी है। इस पोर्टल को लाइव भी कर दिया गया है। नये प्राविधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के खरीद पर दी जाएगी। फ्लीट आपरेटर खरीदारों को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर और अधिकतम 5 ई बस या ई गुड्स कैरियर के खरीद पर दी जाएगी। आरटीओ ने बताया कि वर्तमान में थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा व ई-कार्ट आदि) के खरीद पर सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जा रही है। इस योजना के तहत क्रय सब्सिडी किसी भी खरीदार को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार दी जा सकेगी। अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, जिसे खरीदार को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे उसे ट्रांसफर किया जाएगा। यदि किसी स्थिति में खरीदार बिना बैट्री के वाहन खरीद करता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी दी जाएगी। 

इसे भी पढ़ें...

UP भाग्यलक्ष्मी योजना 2023: गरीब परिवार की बेटियों की संवर रही जिंदगी

इस तरह होगा सब्सिडी के लिए आवेदन

आरटीओ ने बताया कि खरीदारों को सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर अंकित करनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकेगा। आवेदक के आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित डीलर व पंजीयन अधिकारी के करने के बाद सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

Post a Comment

0 Comments