- बेटी के जन्म से लेकर कक्षा तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार देती है दो लाख रुपये
- गरीब परिवार, जिनके हैं बेटियां अभी आवेदन कर बैंक खाते में सीधे पा सकते हैं रकम
बस्ती। UP Bhagya Laxmi Yojana 2023 उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों का भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभाने वाली योजना है। राज्य सरकार इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी को उसके जन्म से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देती है। इस लेख में आपको यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं...
बेटी के जन्म शुरू होती है सहायता मिलनी
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर परिवार को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ताकि कोई भी बेटी को बोझ न समझे और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। यह लाभ दो बेटियों के जन्म पर दिया जाता है।
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किस्तों में मिलती है सहायता राशि
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के तहत कुल दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता अलग-अलग किस्तों में दी जाती है। बेटी के कक्षा छह में प्रवेश लेने पर माता-पिता को तीन हजार रुपये सरकार देती है। बेटी के कक्षा आठ में जाने पर पांच हजार, हाईस्कूल में जाने पर सात हजार रुपये और कक्षा 12 में जाने पर आठ हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ पाने के नियम
- जन्म लेने वाली बेटी की मां और पिता यूपी के मूल निवासी हों।
- संबंधित परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
- बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के साथ आवेदन करना होता है।
- 18 साल से पहले लड़की की शादी न हो।
- लड़की को सभी प्रकार के टीकों से प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए।
- बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार में जन्मी बेटी जिसका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो, वही आवेदन कर सकता है।
आवेदन के समय यह दस्तावेज साथ रखें
- आधार कार्ड माता-पिता दोनों का
- मुखिया का निवास प्रमाण पत्र
- परिवार का जाति प्रमाण पत्र
- मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो माता-पिता दोनों का
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
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ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के लिए आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की साइट पर आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि पहले योजना के आवेदन का पीडीएफ डाऊनलोड करके उसे भरना होगा। इसे अच्छी तरह से भरकर अपने जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
(साभार: फोटो freepik.com से ली गई है।)
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