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Basti News: टोल प्लाजा चौकड़ी प्रकरण में परियोजना निदेशक गोरखपुर ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब

Basti News: टोल प्लाजा चौकड़ी प्रकरण में परियोजना निदेशक गोरखपुर ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
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बस्ती (यूपी) समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा द्वारा जिले में 60 किमी के मानक के विरुद्ध बस्ती में 40 किमी के अन्दर दो टोल स्थापित कर जनता से किए जा रहे। 

अनधिकृत वसूली को समाप्त करने हेतु टोल प्लाजा चौकड़ी को हटाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट प्रयागराज द्वारा निर्गत नोटिस का 43 पन्नों में जबाव अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल करते हुए परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर भावेश अग्रवाल ने याची की याचिका की को तथ्य विहीन मनगढ़ंत व व्यक्तिगत द्वेशवश दाखिल किया जाना बताते हुए कहा गया कि टोल प्लाजा चौकड़ी भारत सरकार के राजपत्र संख्या का.आ.360(अ)01/03/2012व राजपत्र संख्या का.आ.1742(अ)06/08/2012के अनुपालन में मडवानगर बूथ के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई गोरखपुर के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा टोल शुल्क संग्रह किया जा रहा है। जो कि विधिमान्य है वो टोल प्लाजा चौकड़ी से आम जनमानस को कोई समस्या नहीं है।तथा पथकर के सापेक्ष प्रर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है ऐसे में याची की याचिका खारिज करने योग्य है।

वहीं, याची के विद्वान अधिवक्ता कन्हैयालाल तिवारी ने कहा कि न तो आज तक जनहित में उठाते गये समस्याओं का टोल प्लाजा चौकड़ी व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा समाधान किया गया है न ही टोल पर सुरक्षा व चिकित्सा की प्रर्याप्त सुविधाएं हैं इतना ही नहीं याची दर्शाया प्रमुख रूप से तय मानक के विपरीत स्थापित टोल के संदर्भ में दिया गया जबाव संतोषजनक नहीं है ।जिसका जांच टीम गठित कर जांच कराया जा सकता है। इतना ही नहीं टोल प्लाजा चौकड़ी ग्रामसभा चौकड़ी की जमीन पर हैं जिसके संदर्भ में याची के दो फरवरी 2023 के प्रार्थनापत्र पर एसडीएम हर्रैया द्वारा गठित राजस्व टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में टोल बूथ का कार्यालय शौचालय व सर्विसलेन तालाब की जमीन पर सत्यापित किया है जिसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए समुचित जबाव दाखिल करने का जनहित में समय दिया जाय।

अब देखना है कि न्यायालय क्या फैसला लेता है। वैसे समाजसेवी की याचिका उपरांत पूरे जनपद आशा भरी उम्मीद है कि न्यायालय के फैसले से टोल के झोल से मुक्ति मिल सकती है।

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