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Basti News: जीएसटी विसंगतियों के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन

Basti News: जीएसटी विसंगतियों के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन


बस्ती (यूपी)। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल के नेतृत्व में शनिवार को पदाधिकारियोें और व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने एसी प्रशासनिक उपेन्द्र यादव के माध्यम से कमिश्नर राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। मांग किया कि यूपीजीएसटी द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किये जा रहे नोटिसों और उनमें व्याप्त विसगंतियों का समाधान कराया जाए।

ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल और जिला महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ल ने संयुक्त रूप से बताया कि विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिसों को सुनवाई में व्यापारी या उनके अधिवक्ताओं द्वारा जो स्पष्टीकरण और साक्ष्य दिये जा रहे हैं, उन्हें निरस्त किया जा रहा है। 

कमिश्नर राज्य कर को भेजे 7 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रदेश में वर्ष 2017 व 2018-19 के नोटिस जारी किये गये है और अभी भी जारी किये जा रहे हैं। जिससे प्रदेश के व्यापारी समाज में हड़कम्प मचा हुआ है पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने का क्रम जारी है जिनका शीघ्र ही समाधान कराया जाना आवश्यक है।

मांग किया गया कि  जीएसटी धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वित्तीय वर्ष के वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गयी है चूंकि वर्ष 2017-18 की वार्षिक विवरण जम करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी लेकिन दो वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसम्बर 2023 कर दी गई, जिसके कारण व्यापारी को  वर्ष का ब्याज मय पेनाल्टी के भुगतान करने को बाध्य होना पड़ रहा है। ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक है जो कि बहुत अधिक है जिसे 6 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

जीएसटी में धारा 73 के अन्तर्गत पेनाल्टी की राशि को कर की राशि के 10 प्रतिशत और दस हजार रूपये इन दोनो में से जो राशि कम हो वह निर्धारित की जाये । धारा-61 के अन्तर्गत जीएसटीआर-9 सीके अन्तर को प्रदर्शित करते हुए विसंगतियों के लिये नोटिस जारी किये जा रहे है जिन व्यापारियों पर जी.एस.टी.आर.-9 एवं जी.एस.टी.आर.-9 सी लागू नहीं होता उन्हें इस बिन्दु पर नोटिस जारी न किये जाये, धारा- 61 के अन्तर्गत यदि विसंगतियों का अंतर 5000 रू0 से कम है उन्हे भी नोटिस जारी न किये जाये।  कार्यालय आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 के सर्कुलर संख्या 528 दिनांक 16-10-2023 के द्वारा आई.टी.सी. रेवर्सल के संबंध में जारी किये गये परिपत्र को अविलम्ब वापिस लिया जाये।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र चौरसिया, नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी ‘आर्यन’, नगर महामंत्री नीरज कसौधन, संदीप कुमार जायसवाल, ओम प्रकाश, अदालत प्रसाद, लालजी सिंह, सुनील कुमार गुप्ता, कृपाशंकर त्रिपाठी, अयोध्या प्रसाद साहू, लालजी सिंह, संदीप जायसवाल, सुनील गुप्ता, वैद्यनाथ गुप्ता, इमरान अहमद आदि शामिल रहे।

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