Basti News: दहेज हत्या में पति व सास को दस साल व ससुर को दो साल की सजा
बस्ती (यूपी)। दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को मौत के घाट उतारने के दोषी पति व सास को दस-दस साल व ससुर को दो साल की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय को बताया कि वादी द्वारा थाना मुण्डेरवा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक छह जून 2014 को अपनी पुत्री बीना की शादी दिनेश कुमार पुत्र शिव प्रसाद ग्राम राजाचक, थाना कोतवाली जनपद बस्ती के साथ की। शादी सम्पन्न होने के पश्चात् दिनेश कुमार अपनी पत्नी बीना को लेकर राम लौटन (दत्तक पिता) ग्राम चैनपुरा पोस्ट कुरियार, थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद दिनेश कुमार दत्तक पुत्र राम लौटन उसकी पत्नी मेवाती द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। जब तक मेरी शक्ति रही मैं पूरा करता रहा। अंत में कार की मांग की, जिससे मैंने मना कर दिया। इन सब बातों से नाराज दिनेश कुमार, मेवाती देवी ने मेरी पुत्री को जहर (सल्फास) खिला दिया, जिसकी सूचना बीना ने अपने पिता को सांकेतिक भाषा में बताया। अस्पताल पहुंचने पर गम्भीर स्थिति में डाक्टर ने बीना को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर थाना मुण्डेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुण्डेरवा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से 16 नवम्बर 2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती ने अभियुक्त राम लौटन (64) पुत्र पांचू राम, निवासी-ग्राम चैनपुरवा, थाना-मुण्डेरवा को IPC की धारा 498 ए में 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपया 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियुक्त दिनेश कुमार (30) पुत्र शिव प्रसाद, निवासी ग्राम राजाचक, थाना कोतवाली, जिला बस्ती तथा अभियुक्ता मेवाती (63) पत्नी राम लौटन, निवासी-ग्राम चैनपुरवा, थाना-मुण्डेरवा को IPC की धारा 304B में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
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