खेत में पराली या फसल अवशेष जलाने की समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। वहीं, जनपद में कम्बाइन हार्वेस्टिंग स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रा रीपर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
बस्ती (यूपी)। अगर आप खेत में पराली या कोई भी फसल अवशेष जलाते हैं तो अब इस कार्य के लिए ढाई हजार रुपये से लेकर पंद्रह हजार रुपये तक जुर्माना देने और विधिक कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। इस बाबत जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने चेतावनी जारी की है।
इस तरह निर्धारित होगा जुर्माना
जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर खेत के क्षेत्रफल के अनुसार अर्थदंड लगाया जाएगा। दो एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले किसानों से 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ वाले किसानों से 5000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों से 15000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्रति घटना की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही दोषी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
पराली जलाने से नष्ट होती है उर्वरा शक्ति
जिलाधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष/पराली को खेतों में जलाने से भूमि उर्वरा शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लाभकारी सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। आगामी फसल की ऊपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसके साथ ही वायु अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है, जो जन मानस के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। यह भी देखने में आता है कि फसल अवशेष जलाने से भीषण अग्निकांड की घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें जन, पशु की मृत्यु तक हो जाती है। पराली/फसल अवशेष नहीं जलाने से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, मृदा में जल धारण संख्या में वृद्धि होती है, दलहनी फसलों के अवशेष से मृदा में नत्रजन एवं अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है।
कंबाइन मालिकों के लिए निर्देश जारी
जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने यह भी बताया है कि जनपद में कम्बाइन हार्वेस्टिंग स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रा रीपर का प्रयोग अनिवार्य है। इसके साथ ही बिना रीपर मशीन के प्रयोग करने वाले कम्बाइन मशीन मालिकों के विरुद्ध सिविल दायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने समस्त कम्बाइन मालिकों को निर्देशित किया है कि बिना स्ट्रारीपर के कम्बाइन मशीन से फसल कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित है। अन्यथा की दशा में कम्बाइन मशीन मालिक के विरूद्ध सिविल दायित्व निर्धारित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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