Basti News: मोबाइल चोरी के शक में बंधक बनाकर किशोरी को मारने व बाल काटने के दोषी दंपती समेत पांच को तीन-तीन साल की सजा
बस्ती (यूपी)। मोबाइल चोरी के शक में बंधक बनाकर किशोरी को मारने-पीटने व बाल काटने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) कोर्ट ने दोषी दंपती समेत पांच को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वादिनी ने थाना गौर पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री लगभग 13 वर्ष की है। उसके गांव के संजय पुत्र राम शंकर के रिश्तेदार बुम्मड़ निवासी ग्राम इटवा थाना खोड़ारे जिला गोण्डा ने 21 अप्रैल 2013 की सुबह करीब 6.00 बजे बेटी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसके घर से अपने घर अपनी पत्नी रेखा, संगीता पत्नी लखपत, सावित्र पत्नी पल्टू व बुम्मड़ ने मिलकर संजय के दरवाजे पर ले जाकर मारा-पीटा। उसकी लड़की का रस्सी से हाथ पांव बांधकर मोबाइल चोरी की बात कबूलवाने के लिए मारे-पीटे, गाली गुप्ता व धमकी भी दी। उसकी लड़की को अपमानित करने के लिए उसके बाल भी काट दिये। वह व उसके पति उसके डरवश अपनी बच्ची को बचाने में असफल रहे। गांव के तमाम लोगों के आने पर उसकी बच्ची को छोड़ दिये। उन लोगों ने उसकी लड़की के साथ घोर अपमान व अत्याचार किया है। इसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना गौर पर पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना गौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 अक्टूबर 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) कोर्ट ने संजय पुत्र रामशंकर, रेखा पत्नी संजय, संगीता पत्नी लखपत, सावित्र पत्नी पल्टू व बुम्मड़ पुत्र कामेश्वर निवासी ग्राम इटवा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा को 03-03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रुपये 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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