Basti News: बस्ती जिले में डीजे संचालक किस कदर मनमानी करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, यह मंगलवार की देर रात सामने आ गया। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आधी रात एक शादी समारोह में फूल volume पर डीजे बज रहा था। पुलिस ने रात 10 बजे के डीजे न बजने के नियम का हवाला दिया, तो भी संचालक ने अनसुना कर दिया। तब पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया और डीजे को बंद कराकर संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
बार-बार मना करने पर भी नहीं बंद किया डीजे
डीजे को लेकर गत दिनों रुधौली के निपनियां कला गांव में हत्या हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश जारी कर दिया कि किसी भी वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम में रात दस बजे से भोर में चार बजे के बीच डीजे नहीं बजाया जाएगा। लेकिन मंगलवार की रात में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित शादी में तेज आवाज में बज रहा था। पुलिस की ओर से बार-बार डीजे को बंद करने को कहा गया, लेकिन न तो डीजे संचालक ने इस पर ध्यान दिया और न ही डीजे की बुकिंग करने वाले व्यक्ति की ओर से ही डीजे बंद कराने की पहल की गई। इस पर पुलिस को सख्त होना पड़ा। पुलिस का कहना था कि बार-बार पुलिस के मना करने के बाद भी निर्धारित मानक से अधिक तेज ध्वनि पर डीजे बज रहा था। यह निर्धारित समय 10 बजे का भी उल्लंघन किया जा रहा था। कई बार समझाया गया, डीजे संचालक को भी निर्देशित किया गया। बावजूद इसके, उसके द्वारा निर्धारित समय एवं निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक डेसीबल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे आम जनता के लोगों में काफी आक्रोश तथा बीमार एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों में उनके हार्ट अटैक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।
डीजे संचालक, डीजे मालिक और बुक कराने वाले पर एफआईआर
मौके पर चौकी प्रभारी सिविल लाइन अजय सिंह व चौकी प्रभारी गांधीनगर पवन मौर्य पहुंचे। डीजे को कब्जे में लेकर डीजे संचालक दीपक व डीजे स्वामी अरुण व डीजे बुक करने वाले विवेक के विरुद्ध चौकी प्रभारी सिविल लाइन अजय सिंह की तहरीर पर कोतवाली में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजे संचालक दीपक के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
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