Comments

6/recent/ticker-posts

अक्षय तृतीया 2024 || इस दिन किया यह काम खानी पड़ सकती है जेल की हवा || डीएम ने जारी किया फरमान

akshaya-tritiya-2024-if-you-do-something-on-this-day-you-may-have-to-go-to-jail-dm-issued-order
अक्षय तृतीया 2024 || इस दिन किया यह काम खानी पड़ सकती है जेल की हवा || डीएम ने जारी किया फरमान

Akshaya Tritiya 2024 || अक्षय तृतीया को लेकर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सख्त निर्देश जारी किया है। दरअसल यह निर्देश बाल विवाह की रोकथाम से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह करने से वैवाहिक जोड़ों का जीवन खुशहाल होता है। लेकिन, आपको यह बता दें कि भारतवर्ष में बाल विवाह पूरी तरीके से अवैध है। ऐसे में अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह करने की कोशिश की तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसे रोकने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है।

विवाह की आयु है निर्धारित, नहीं करें अनदेखी

बस्ती के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया है कि विवाह के लिए लड़के आयु 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी ही चाहिए। इस उम्र से पूर्व लड़के-लड़की को वैवाहिक बंधन में बांधना अवैध है। फिर भी अक्सर विवाह निर्धारित आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही शादी कर दिए जाने की खबरें आती हैं। अक्सर इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के मौके पर होते हैं, जबकि यह कार्य करने और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

10 मई को है अक्षय तृतीया

जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि इस साल अक्षय तृतीया शुक्रवार 10 मई को पड़ रही है। जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से अपील की है कि बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में वह सूचना दे सकते हैं। यह सूचना कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या अपने नजदीक के थाने में दे सकते हैं।

Post a Comment

0 Comments