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एसिड अटैक मामले में दो युवकों को 12-12 साल का सश्रम कारावास, प्रेमिका की दूसरी जगह शादी से नाराज था प्रेमी, दोस्त के साथ अंजाम दी थी वारदात

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एसिड अटैक मामले में दो युवकों को 12-12 साल का सश्रम कारावास, प्रेमिका की दूसरी जगह शादी से नाराज था प्रेमी, दोस्त के साथ अंजाम दी थी वारदात

Basti News || युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दो युवकों को 12-12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषियों पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

3 अक्टूबर 2019 को हुई थी घटना

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद घर वालों ने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी। इसके कुछ दिन बाद 3 अक्टूबर 2919 की रात युवती बरामदे में सोई थी। तभी राकेश यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी कड़जहना थाना सोनहा जनपद व सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी ग्राम बड़ोखर थाना सोनहा जिला बस्ती ने उस पर तेजाब फेंक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

दोनों को 12-12 साल की कैद की सजा

इस मामले की विवेचना सोनहा थाना के एसआई रामा प्रसाद यादव ने की। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती (कोर्ट संख्या 1) ने राकेश पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव व सराफतुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह को दोषी करार दिया। दोष सिद्धि पर 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।


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