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यूपी के इस जिले में 220 स्कूल वैन और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित || चलते पकड़े गए तो दर्ज होगी एफआईआर

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यूपी के इस जिले में 220 स्कूल वैन और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित || चलते पकड़े गए तो दर्ज होगी एफआईआर

Basti News || उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्ती जिले में परिवहन विभाग ने 220 स्कूल वाहनों और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इन वाहनों का फिटनेस व परमिट अभी तक अपडेट नहीं कराया गया है। जबकि, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से दो बार समय दिया गया और बीते रविवार को भी विशेष कैंप लगाकर फिटनेस और परमिट अपडेट करने की सुविधा दी थी। इसके बावजूद स्कूलों प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों तथा निजी बसों के संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। ऐसे में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया है।

कहता रहा विभाग, नहीं सुने प्रबंधक, प्रधानाचार्य व बस संचालक

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पंकज सिंह की ओर से बताया गया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश की ओर से निजी बसों के साथ स्कूल में संचालित सभी वाहनों के पूर्णतया जांच किए जाने के संबंध में 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक की अवधि में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत इस अवधि में वाहनों के फिटनेस और परमिट अद्यतन व अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग बस्ती की ओर से कई बार विशेष कैंप लगाए गए तथा तथा कार्यालय द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक वाहनों के संचालकों को फिटनेस व परमिट को अपडेट कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद भी जनपद बस्ती में 220 स्कूल वाहनों की फिटनेस परमिट तथा 118 प्राइवेट बसों की फिटनेस परमिट अपडेट नहीं कराया गया।

अब चलते पकड़े गए तो दर्ज होगी एफआईआर

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन की ओर बताया गया है कि फिटनेस व परमिट अपडेट नहीं कराए गए वाहन अगर चलते हैं तो इससे बच्चों व जनसामान्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में 220 स्कूल वाहनों व 118 निजी बसों के पंजीकरण को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के तहत निलंबित कर दिया गया है। यदि बगैर फिटनेस व परमिट को अपडेट कराए यह वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

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