Comments

6/recent/ticker-posts

Basti News || आठवीं भी पास हैं और अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो यहां करें संपर्क || 5 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी सब्सिडी || जानें कैसे करें आवेदन

basti-news-if-you-have-passed-8th-want-establish-your-own-employment-contact-here-subsidy-available-loans-up-to-rs-5-lakh-know-how-apply
Basti News || आठवीं भी पास हैं और अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो यहां करें संपर्क || 5 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी सब्सिडी || जानें कैसे करें आवेदन

Basti News || एमएसएमई इकाईयों को गति प्रदान किए जाने को लेकर प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किए जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना‘‘ प्रारम्भ किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

आठवीं पास, 21 से 40 वर्ष तक के युवा होंगे पात्र

उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आयु 21 से 40 वर्ष, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठवीं पास हो। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं का लाभार्थी हो या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से कौशल सम्बन्धित सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हो। ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे। मिशन मोड में योजना का क्रियान्वयन में संगठनात्मक ढांचा जनपद स्तर, राज्य स्तर एवं उच्च स्तर पर गठित समिति के माध्यम से होगा। जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डीपीएमयू) योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। उक्त प्रबन्धन इकाई के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी तथा सदस्य सचिव उपायुक्त उद्योग होंगे।

यहां भी चलेगी योजना

उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बस्ती के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग में भी योजना का संचालन किया जाएगा। योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र जिले स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सी होगी। 

इस तरह मिलेगा लोन, यह होगी सब्सिडी

उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक/वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण के शतप्रतिशत ब्याज का उपादान वित्तपोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा। सीजीटीएमएस कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

Post a Comment

0 Comments